अब बंधुआ श्रमिकों के लंबित मामलो क़ा जल्द होगा निस्तारण
अब बंधुआ श्रमिकों के लंबित मामलो क़ा जल्द होगा निस्तारण
जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई बैठक मे बाल श्रमिक निषेध पर बात रखी गई जिसपर बंधुआ श्रमिकों के लंबित मामलो पर भी प्रकाश डाला गया |
बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति और जिला स्तरीय टास्क फोर्स (डी•टी•एफ•) तथा बंधुआ श्रम जिला सतर्कता समिति की सयुंक्त बैठक की गई | जिसमे जिला न्यायधीश की ओर से नामित प्रतिनिधि चीफ डिफेंन्स काउन्सिल विकास गुप्ता ने विकास भवन मे प्रतिभाग लिया, और वित्तीय वर्ष 2023-24 मे बाल श्रम निरिक्षण चिन्हाकन तथा सेवाओं के विरुद्ध की गई कार्यवाहियो का मुद्दा उठाया तथा बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियोक्त नहीं किया जाना चाहिए एवं बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वप्रथम ध्यान में रखा जाएगा, की बात कहते हुए बंधुआ श्रमिकों के अवमुक्तिकरण एवं उनके...