- *अप्रैल माह की इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर व्यापारिक असमंजस में*
पोर्टल लॉन्च होने के पहले दिन से ही GST का पोर्टल कुछ ना कुछ रोज समस्याएं पैदा कर रहा है ।अभी कुछ दिन पहले अपनी मासिक बिक्री का विवरण GSTR-1 जब व्यापारी अपलोड कर रहा था तो उसमें पोर्टल b2b की बिक्री में एरर दिखा रहा था।
अब जब जीएसटीआर 3B भरने की अंतिम तिथि 20 मई नजदीक है तब पोर्टल पर GSTR2B में व्यापारी को अपना खरीद का विवरण नहीं दिख रहा है जिससे वह इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में दुविधा में है । यद्यपि जीएसटीएन पोर्टल के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें GSTR2A के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने को कहा गया है इस एडवाइजरी पर ना तो कोई नंबर है ना इसकी वैधानिकता है ।यदि व्यापारी का 3 साल बाद ऑडिट हो और उस समय विभाग नोटिस जारी करता है तो उसके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं होगा कि वह अपनी बात को सही साबित कर सके।
आश्चर्य का विषय है कि सरकार और जीएसटी पोर्टल के बीच व्यापारी एक फुटबॉल बन गया है। कभी पोर्टल और सरकार कहती है कि आप gstr2a के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने को तो कभी कहती है कि GSTR 2B के आधार पर । GSTR 2A के अंतर्गत केवल संगत माह का इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखता है किंतु GSTR2B के अंतर्गत सम्पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखता है।
अभी यदि व्यापारी GSTR2A के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है तो उसे उस इनवॉइस की आईटीसी का लाभ नहीं मिल पाएगा जो इनवॉइस 2A में नहीं दिख रहे हैं और उसे ज्यादा टैक्स जमा करना पड़ेगा। यदि वह अपने खाता बही के हिसाब से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है तो GSTR 3B के आई टी सी कॉलम में वह लाल दिखाने लगेगा और रिटर्न फाइल नहीं होगा।
लाल दिखने पर अधिकारी को तुरंत पता चल जाएगा कि व्यापारी से यहां गलती हुई है और वह नोटिस देकर व्यापारियों का उत्पीड़न करने लगेंगे।
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स वित्त मंत्री से मांग करता है कि तत्काल GSTR3B की अंतिम तिथि को gstr-2B जनरेट होने तक स्थगित करें और व्यापारियों को हुई मानसिक प्रताड़ना के लिए पोर्टल का रखरखाव करने वाली कंपनी पर अर्थदंड लगाए।