हाईकोर्ट ने बरेली की बीडीए कॉलोनी में ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक, नगर निगम की दंडात्मक कार्रवाई पर लगा बड़ा ब्रेक
हाईकोर्ट ने बरेली की बीडीए कॉलोनी में ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक, नगर निगम की दंडात्मक कार्रवाई पर लगा बड़ा ब्रेक
प्रयागराज.इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बरेली के नैनीताल रोड स्थित टिवरीनाथ मंदिर क्षेत्र की बीडीए कॉलोनी में प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने HIG-1, बीडीए कॉलोनी, टिवरीनाथ मंदिर, नैनीताल रोड स्थित संपत्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने से शासन, नगर निगम बरेली और बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) को प्रतिबंधित कर दिया है।
मामले का विवरण यह मामला गीता गुप्ता और अंबिका गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर आया है, जो इस संपत्ति की स्वामी हैं। याचिकाकर्ताओं ने नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा उनके भवन पर लाल पेंट से "X" का निशान लगाने और ध्वस्तीकरण की मौखिक धमकी देने को अदालत म...







