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GHS एवं BHS इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से पूर्व वर्त करेगा कार्य

GHS एवं BHS इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से पूर्व वर्त करेगा कार्य

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों प्रतिष्ठित स्कूलों से ऑब्जर्वर हटाये

प्रयागराज
इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज की डिवीजन बेंच मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति शितिज शैलेन्द्र की बेंच ने उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 6.11.2025 जिससे बॉयज़ हाई स्कूल प्रयागराज और गर्ल्स हाई स्कूल प्रयागराज में ऑब्ज़र्वर की नियुक्ति की गई थी को आज 12.12.2025 को स्थगित कर दिया और कहा कि विद्यालय उसी सामान चलता रहेगा जिस तरह वह 6.11.2025 के पहले चल रहा था.
मुक़दमे में वादी की तरफ़ से वरिष्ठ अधिवक्ता जीके सिंह ने बहस की प्रिंसिपलों की तरफ़ से संकल्प नारायण और बीपी तिवारी ने बहस की और शासन की तरफ़ से शासकीय अधिवक्ता ने बहस की।

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