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वायु प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन, दो बेकरियां सील, डेवलपर पर 10 हजार का जुर्माना

वायु प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन, दो बेकरियां सील, डेवलपर पर 10 हजार का जुर्माना

मुंबई श्रीकेश चौबे डोंबिवली (पूर्व), दि. 16 अक्टूबर :- कल्याण डोंबिवली नगर निगम ने वायु प्रदूषण नियंत्रण दिशानिर्देशों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई करते हुए एफ प्रभाग क्षेत्र की दो बेकरियों को सील कर दिया और एक डेवलपर पर जुर्माना लगाया है।

मुंबई उच्च न्यायालय के स्वतः संज्ञान जनहित याचिका क्रमांक 3/2023 के आदेश और वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 के तहत बनाए गए वायु प्रदूषण नियंत्रण दिशानिर्देश 2026 को लागू करने के लिए यह कार्रवाई की गई।

एफ वार्ड के सहायक आयुक्त प्रसाद ठाकुर के निर्देश पर भोइरवाड़ी स्थित रुबीना बेकरी और त्रिमूर्ति नगर स्थित श्री कृष्णा बेकरी को सील किया गया। जांच में पाया गया कि दोनों बेकरियां दैनिक उपयोग में लकड़ी जला रही थीं, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा था।

रुबीना बेकरी के संचालक आसिफ खान और श्री कृष्णा बेकरी के संचालक सुनील कृष्णा पडियार को पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद स्वच्छता निरीक्षक श्री नरखेड़े और श्री पुरी ने दोनों बेकरियों को सील कर दिया।

वहीं, डोंबिवली के आर.पी. रोड पर पैराडाइज डेवलपर्स की निर्माण साइट पर सड़क पर लोहा, सरिया, रेत, बजरी बिखरी मिलने पर वायु प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के लिए सहायक आयुक्त ने डेवलपर पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

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