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*मध्य रेल द्वारा स्टेशनों पर किराना कियोस्क में बिक्री हेतु वस्तुओं की सूची निर्धारित*

*मध्य रेल द्वारा स्टेशनों पर किराना कियोस्क में बिक्री हेतु वस्तुओं की सूची निर्धारित*

मुंबई श्रीकेश चौबे:-
यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा यात्रियों को दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य रेल ने गैर-किराया राजस्व (NFR) के अंतर्गत सभी मंडलों के स्टेशनों एवं रेलवे परिसरों में किराना कियोस्क के लिए ठेके प्रदान किए हैं।

विशेष स्वच्छता अभियान 6.0 के अंतर्गत एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए मध्य रेल ने इन किराना कियोस्क पर बिक्री हेतु अनुमत एवं प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची निर्धारित की है।

*निम्नलिखित वस्तुओं की बिक्री की अनुमति होगी:-*

*A) आवश्यक खाद्य सामग्री (स्टेपल्स)*

चावल, गेहूँ एवं अन्य खाद्यान्न, आटा, दालें एवं अन्य दलहन, खाद्य तेल, चीनी, गुड़, नमक, मसाले एवं मसाला मिश्रण, सूखे मेवे एवं नट्स ।

*B) पेय पदार्थ*

रेलवे द्वारा अनुमोदित ब्रांडों का पैकेज्ड पेयजल एवं जूस, ऊर्जा पेय, शीतल पेय आदि।

*C) स्नैक्स एवं पैकेज्ड खाद्य पदार्थ*

पैकेटबंद खाद्य पदार्थ जैसे बिस्कुट, पॉपकॉर्न, चिप्स आदि, इंस्टेंट नूडल्स, खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, सॉस, जैम एवं अचार।

*D) डेयरी एवं बेकरी उत्पाद*

डेयरी एवं बेकरी उत्पाद।

*E) फ्रोजन एवं रेफ्रिजरेटेड वस्तुएँ*

पकाने के लिए तैयार स्नैक्स, जैसे पराठे, कटलेट एवं नगेट्स तथा आइसक्रीम (मध्यम आकार के डीप फ्रीजर में)।

*F) व्यक्तिगत देखभाल एवं स्वच्छता संबंधी आवश्यक वस्तुएँ*

साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट आदि प्रसाधन सामग्री तथा टिश्यू पेपर, नैपकिन, टॉयलेट पेपर जैसी अन्य स्वच्छता संबंधी आवश्यक वस्तुएँ।

*G) अन्य आवश्यक वस्तुएँ*

शिशुओं के उपयोग की वस्तुएँ, जैसे -डायपर, शिशु आहार एवं वाइप्स; पालतू पशुओं का भोजन एवं उनकी देखभाल संबंधी वस्तुएँ; स्टेशनरी तथा छोटी उपयोगी वस्तुएँ।

*निम्नलिखित वस्तुओं की बिक्री की अनुमति नहीं होगी:-*

\- किराना कियोस्क पर पका हुआ भोजन, चाय एवं कॉफी की बिक्री प्रतिबंधित होगी।

*अन्य शर्तों में शामिल हैं:-*

* भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

* स्टॉल के अंदर एवं आसपास स्वच्छता बनाए रखना।

* स्टॉल के लगभग एक मीटर के दायरे में कचरा बैग सहित कूड़ेदान उपलब्ध कराना।

इस पहल से यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएँ, ब्रांडेड उत्पाद एवं घरेलू उपयोग की सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही, सभी स्टेशनों पर स्वच्छता एवं एकरूपता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

अनुमत एवं प्रतिबंधित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करके मध्य रेल का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाना, अनधिकृत बिक्री पर रोक लगाना तथा पारदर्शी एवं यात्री-अनुकूल वाणिज्यिक सुविधाओं के माध्यम से गैर-किराया राजस्व को सुदृढ़ करना है।

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