राम राज्य की ओर चला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्निहित निःशुल्क विधिक सहयता के प्रक्रिरण मे चीफ डिफेन्स काउंसिल विकास गुप्ता द्वारा असहाय बंदी रवि कुमार जायसवाल उर्फ़ रिंकू कचौड़ी जो की अंतर्गत धारा 419,420,489A,489B, एवं 489C आई• पी• सी• कों सत्र विचारण मे अंतिम बहस करते हुए, बंदी कों 419,420,489A तथा 489B से अवमुक्त कारा दिया| यह विधिक तर्क समक्ष न्यायालय प्रस्तुत किया गया जिसमे पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार मिश्रा द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद बचाव पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए, अभियुक्त कों अंतर्गत धारा 419,420,489A,489B, मे आरोपित अपराधों से दोष मुक्त क़रते हुए मात्र 489C आई• पी• सी• मे अभियुक्त द्वारा जेल मे बिताई गई अवधि 1 वर्ष 8 माह 8 दिन एवं मात्र 2000 के अर्थदंड से दण्डित करते हुए दिनांक 3 फ़रवरी 2024 कों सम्बंधित आदेश के प्रति केंद्रीय कारागार नैनी एवं सत्यापित प्रति चीफ डिफेन्स काउंसिल विकास गुप्ता कों उपलब्ध कराने का आदेश दिया | इसके साथ ही अमिकस क्यूरी अधिवक्ता बसंत कुमार ने हमें बतया की हम लगातार प्रयासों से जेल मे बंद तमाम अहसाय व निरुद्ध बंदियों कों छुड़ाते आ रहे है, ओर आगे भी छुड़ाएंगे |