साथी छात्र की गोली मारकर हत्या करने वाले नाबालिग किशोर को जमानत पर रिहा करने से इंकार जमानत अर्जी खारिज
साथी छात्र की गोली मारकर हत्या करने वाले नाबालिग किशोर को जमानत पर रिहा करने से इंकार,जमानत अर्जी खारिज
विधि संवाददाता प्रयागराज20सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के बहसुमा थाने में हत्या आरोपी नाबालिग की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
कोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत सामाजिक पृष्ठभूमि या
सामाजिक जांच रिपोर्ट पर बहुत अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि,
ऐसी रिपोर्टें उचित शोध के बगैर तैयार की जाती हैं और आधी-अधूरी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो अक्सर बहुत सतही और अवैज्ञानिक होती हैं।
यह आदेश न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा ने हत्या आरोपी की
जमानत अर्जी पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अदालत पीड़ित व आरोपी दोनों पक्षों की चिंताओं को दूर करने के लिए बाध्य हैं।
कोर्ट ने कहा कि किशोरों को जमानत देते समय अपराध की प्रकृति, अपराध कारित
करने का तरीका, लागू पद्धति, मानसिक स...



