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प्रदेश के इतिहास में निजी स्कूलों के विरूद्ध अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही

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प्रदेश के इतिहास में निजी स्कूलों के विरूद्ध अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही

पोर्टल में फीस की जानकारी अपलोड नहीं करने वाले 420 निजी स्कूलों को जारी हुआ नोटिस,मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन नियम का पालन नही ंकरने पर हुई कार्यवाही,एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने किया गया निर्देशित

कटनी। प्रदेश के इतिहास में पहली बार निजी विद्यालयों के विरूद्ध अब तक की सबसे बडी कार्यवाही कटनी जिले मे की गई है। कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के निर्देश पर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन नियम का पालन नही करने पर जिले के 420 निजी विद्यालयों की जांच संस्थित करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन निजी स्कूलों द्वारा वेबसाईट पोर्टल मे स्कूल की सामान्य जानकारी सहित फीस संरचना का व्यौरा अपलोड नहीं किया गया है। जिला समिति की शुक्रवार को आयोजित बैठक मे ऐसे स्कूलों के विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
कलेक्टर श्री प्रसाद की अध्यक्षता में गठित जिला समिति की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कूलों को जारी कारण बताओ नोटिस में एक सप्ताह के भीतर निजी स्कूलों से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा है। अन्यथा की स्थिति में एकपक्षीय वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। पूर्व में आयोजित जिला समिति की बैठक में चर्चा के बाद डी.ई.ओ द्वारा निजी स्कूलों को वांछित जानकारी की प्रविष्टि और अपलोड करने के लिए 30 मार्च तक का समय दिया गया था। लेकिन निर्धारित समय पर पोर्टल मे 420 निजी स्कूलों ने जानकारी और फीस संरचना का विवरण नहीं अपलोड किया गया।

*ये प्रविष्टि करनी थी*
नियमों के तहत विद्यालयों को पोर्टल पर स्कूल की सामान्य जानकारी अद्यतन और अपडेट करना जरूरी था। साथ ही सभी निजी विद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र के लिए नियत की गई फीस संरचना कक्षावार एवं संवर्गवार की जानकारी भी पोर्टल पर अपलोड करनी थी। इसके अलावा विगत तीन वर्षो के संपरीक्षित ऑडिटेड लेखों , बैलैन्स शीट, प्राप्ति एवं भुगतान पत्रक, आय-व्यय शेड्यूल आदि का विवरण भी वेबसाइट व पोर्टल में प्रविष्ट और अपलोड करना था लेकिन नहीं किया गया।

*420 निजी स्कूलों को नोटिस*

मध्यप्रदेश निजी विद्यालय नियम का पालन नहीं करने वाले और पोर्टल में प्रविष्टि नहीं करने पर जिले के 420 निजी विद्यालयों की जांच संस्थित करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। इसमे विकासखण्ड कटनी के 164 निजी स्कूल, विकासखंड रीठी के 31 निजी स्कूल, विकासखंड बड़वारा के 68 निजी स्कूल, विकासखंड विजयराघवगढ़ के 56 निजी स्कूल तथा विकासखंड बहोरीबंद के 61 निजी स्कूल और विकासखण्ड ढीमरखेड़ा के 40 निजी स्कूल शामिल है।

*4 स्कूलों ने ही किया पोर्टल में प्रविष्टि*

जिन 4 अशासकीय स्कूलों ने पोर्टल मे प्रविष्टि दर्ज की है उनमे कैमोर मिडिल स्कूल कैमोर, शिकागो पब्लिक हायर सेकेण्ड्री स्कूल कनटी तथा डायमंड हायर सेकेण्ड्री स्कूल कटनी और कैमोर हायर सेकेण्ड्री स्कूल कटनी द्वारा ही पोर्टल पर प्रविष्टि की गई है।

*30 मार्च तक करनी थी पोर्टल पर प्रविष्टि*

कलेक्टर श्री अवि प्रसाद की अध्यक्षता मे जिला समिति की पूर्व मे आयोजित बैठक मे मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित नियमों का विनियमन नियम के तहत लिये गए निर्णय के पालन मे जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी निजी स्कूलों को 22 मार्च को पत्र लिखकर 30 मार्च तक स्कूल की सामान्य जानकारी और फीस संरचना का विवरण पोर्टल में अपलोड करने निर्देशित किया था। लेकिन 4 निजी स्कूलों के अलावा शेष 420 निजी स्कूलों द्वारा पोर्टल में वांछित प्रविष्टि नहीं की गई।

*यह भी प्रावधान*

जिला समिति ने निजी स्कूलो को नियमानुसार एक बैंक खाता खोलने निर्देशित किया था जिसमे निजी स्कूल द्वारा फीस के लिए निक्षेप किया जायेगा। निजी स्कूल प्रवेश के समय छात्रों और पालकों अथवा अभिभावकों को बैंक खाते का विवरण एवं फीस जमा करने की प्रक्रिया की जानकारी विद्यालय के सूचना पटल एवं अधिकारिक वेबसाईट में प्रदर्शित करने के निर्देश है। कई निजी स्कूलों ने इसका भी पालन नही किया।

जिला समिति की बैठक मे जिला शिक्षा अधिकारी पी.पी.सिंह, जिला कोषालय अधिकारी अरविंद सिंह ठाकुर और सहायक संचालक शिक्षा रजेश अग्रहरी मौजूद रहे।

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