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प्रदेश भर की बिल्डिगों में अग्नि शमन की व्यवस्थाओं की ठीक न होने से इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त

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प्रदेश भर की बिल्डिगों में अग्नि शमन की व्यवस्थाओं की ठीक न होने से इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त

प्रयागराज। प्रदेश भर की बिल्डिगों में अग्नि शमन की व्यवस्थाओं की ठीक न होने से इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त।प्रदेश सरकार से डिटेल के साथ प्रस्तुत करने के आदेश दिए।साथ ही फटकार लगाई।

प्रयागराज में राजकोट गेम जोन तथा नई दिल्ली जैसी आग लगने की घटना ना हो इसके लिये यह याचिका दाखिल की गई है।
देश भर की विभिन्न विधि विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं ने प्रयागराज के 24 विभिन्न सरकारी बिल्डिंग्स, निजी प्रतिष्ठानों की फैक्ट फाइंडिंग किया, जिसमे यह पता चला कि प्रयागराज उक्त बिल्डिंगों पर फायर प्रिवेंशन एंड फायर सेफ्टी एक्ट 2005, का अनुपालन नही हो रहा है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आधार पर जनहित याचिका (रिचिका सिंह तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, PIL No. 1176 of 2024 ) माननीय इलाहाबाद हाइकोर्ट के समक्ष दाखिल किया।

मामला माननीय चीफ जस्टिस अरुण भंसाली तथा विकास बुधवार की कोर्ट में था जिस पर राज्य सरकार की तरफ से सरकारी अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए अग्निशमन विभाग की तरफ से शार्ट इंस्ट्रक्शन पेश किया, जिस पर कोर्ट संतुष्ट नही थी, तथा सरकारी अधिवक्ता को डिटेल्स काउंटर दाखिल करने का आदेश दिया, जिससे यह भी आदेशित किया कि अग्निशमन विभाग ने विभिन्न प्रतिष्ठानों को नोटिस देने के अलावा अब तक क्या कार्य किये वो भी बताये।
याचिका पुनः 26 जुलाई को लिस्ट है।
प्रयागराज में राजकोट गेम जोन तथा नई दिल्ली जैसी आग लगने की घटना ना हो इसके लिये यह याचिका दाखिल की गई है

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