भिवंडी में राट्रद्रादी कांग्रेस पार्टी (शरद) को झटका
जाति प्रमाण पत्र अवैध पाये जाने पर फरजाना सैयद का नगरसेवक पद रद्द
मुंबई श्रीकेश चौबे:- भिवंडी-निजामपुर नगरपालिका में
रराष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की नगरसेवक फरजाना इरफान सैयद का पद चला गया है, क्योंकि उनका जाति प्रमाण पत्र अमान्य घोषित कर दिया गया है। नगर T आयुक्त अनमोल सागर ने उनकी सदस्यता रद्द करने और वार्ड नंबर 4ए की सीट को रिक्त घोषित करने का आदेश जारी किया है। इस से नगरपालिका में राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद) को बड़ा झटका लगा है।
भिवंडी-निजामपुर नगर निगम चुनावों में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के 12 उम्मीदवार चुने गए थे। इनमें से फरजाना इरफान सैयद वार्ड नंबर 4ए से चुनी गई थीं, जो ‘पिछड़ा वर्ग’ (ओबीसी) की महिलाओं के लिए आरक्षित सीट थी। महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम
की धारा 5 बी के तहत, आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार के लिए यह अनिवार्य है कि उनका जाति प्रमाण पत्र ‘जाति जांच समिति’ द्वारा सत्यापित हो। लेकिन, ठाणे जिला जाति जांच समिति ने सैयद के जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया और उसे जब्त कर लिया।
कानूनी प्रावधानों के अनुसार, यदि जाति जांच समिति किसी जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर देती है, तो संबंधित सदस्य का चुनाव पिछली तारीख से ही रद्द माना जाता है और वह व्यक्ति स्वतः ही अयोग्य हो जाता है। नतीजतन, नगर आयुक्त अनमोल सागर ने सैयद की नगरसेवक सदस्यता रद्द करने का आदेश जारी किया, जो उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन उनका जाति प्रमाण पत्र अमान्य घोषित किया गया था।
