मांडा गोली कांड में फसाए गए पूर्व प्रधान सहित सभी को हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त
मांडा गोली कांड में फसाए गए पूर्व प्रधान सहित सभी को हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिले के चर्चित हत्या कांड मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए उम्रकैद की सजा पाये चार आरोपितों को बरी कर दिया। मामला दिसंबर 2010 का मांडा थाने से जुड़ा हुआ है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद निचली अदालत का फैसला पलटते हुए अभियुक्त राकेश तिवारी, कमलेश तिवारी, वेदमानी तिवारी, नागेश्वर तिवारी के तत्काल रिहाई का आदेश दिया। अपील पर सुनवाई के दौरान अभियुक्तों की ओर से वरीय अधिवक्ता मनीष तिवारी तथा अधिवक्ता राजीव लोचन शुक्ला एवं अथर्व दीक्षित ने दलील दी कि साक्षियों ने न तो घटनास्थल का सटीक विवरण दिया और न ही हत्या के बारे में कोई ठोस गवाही सामने आई। अगला तर्क यह है कि वादी मुकदमा विनय तिवारी ने कहा कि जिस समय वह प्रथम सूचना रिपोर्...









