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डर्टी पिक्चर का मास्टर माइंड फिर पुलिस की गिरफ्त में,साथी भी पकड़ा गया

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  • डर्टी पिक्चर का मास्टर माइंड फिर पुलिस की गिरफ्त में,साथी भी पकड़ा गया

*महिला संबंधी अपराधों में लिप्त आशीष खरे और मोहम्मद फ़ैयाज़ दबोचे गए। सबूतों के साथ दोनों अपराधी भेजे गए सलाख़ों के पीछे*

*विगत 2 जून को आशीष खरे के खिलाफ़ थाना कर्नलगंज पर मुक़दमा लिखा गया था।* उस पर आरोप था कि उसने अपने घर के दूसरे तल पर स्थित दो कमरों के कॉमन बाथरूम के शॉवर में स्पाई हिडेन कैमेरा फ़िट कर रखा था, जिसकी मदद से वह गोपनीय रूप से महिलाओं के फ़ोटो और वीडियो इकट्ठा कर सकता था। इस गंभीर सूचना पर तत्काल मुक़दमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई थी।

*भारतीय दंड विधान (IPC) और आई टी ऐक्ट (IT ACT) की सुसंगत धाराओं के तहत* उपरोक्त मुक़दमा दर्ज करने के बाद हिडेन कैमेरा, डीवीआर समेत तमाम सबूतों के साथ आशीष खरे की गिरफ़्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह कहते हुए कि *समस्त धाराएँ जमानतीय (BAILABLE) हैं, अभियुक्त को ज़मानत पर छोड़ने के आदेश दे दिए गए थे।*

*प्रयागराज पुलिस द्वारा अपनी तफ़तीश जारी रखी गई थी।* आशीष खरे से पूछताछ में तमाम क्लू मिले थे। जिसके आधार पर उसके साथी और थाना कैंट के राजापुर चौकी क्षेत्र निवासी 30 वर्षीय *मोहम्मद फैय्याज़, जो CCTV कैमरा इंस्टॉल करने का एक्सपर्ट है,* को भी आज दिनांक 5 जून 2022 को पुलिस टीम द्वारा दबोच लिया गया। उसने एक साज़िश के तहत यह हिडेन कैमेरा लगाया था।

*उपरोक्त अनुक्रम में आज एक अन्य युवती ने भी आशीष खरे के खिलाफ* मोबाइल द्वारा अश्लील कॉल करने और मेसेज भेजने संबंधी मुक़दमा थाना कर्नलगंज पर दर्ज कराया। जिस पर कड़ी कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तों को तमाम सुसंगत सबूतों के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिस पर इन दोनों अभियुक्तों आशीष खरे और मोहम्मद फैय्याज़ को सलाख़ों के पीछे भेजा गया।

*पूछताछ में ज्ञात हुए तथ्यों के आधार पर आशीष खरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी कॉम (स्नातक) किया है* तो वहीं मोहम्मद फैय्याज़ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से बीए (स्नातक) कर चुका है।

*उल्लेखनीय है, पूछताछ के अनुसार, जेल भेजे गए अभियुक्त आशीष खरे की माँ की घरेलू विवाद से उपजी* तमाम बीमारियों की वजह से 6 साल पहले और विवाहित सगे भाई की 3 साल पहले चोट लगने और बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी है। इसके पिता सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके घर में काफ़ी समय से घरेलू विवाद चलता रहा था। 43 वर्ष की उम्र में भी इसकी शादी नहीं हो सकी थी। इसने कम्प्यूटर से संबंधित “O” LEVEL कोर्स भी कर रखा था। कम्प्यूटर की कोचिंग भी कराता था। पर, यह कहीं सफल नहीं हो पा रहा था। यह अपने जीवन से काफ़ी परेशान चल रहा था। उसके बाद उसने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से तमाम युवतियों को फ़ोन करके उनसे अश्लीलता से बात करना शुरू किया और फिर, हिडेन कैमेरा लगा कर युवतियों के फ़ोटो एवं वीडियो एकत्र करने का प्लान बना डाला।

*हालाँकि, जैसे ही लड़कियाँ किराए पर रहने के लिए आईं उसी दिन* जब उनके किसी रिश्तेदार द्वारा बाथरूम का बारीकी से निरीक्षण किया गया तो हिडेन कैमरे का भेद खुल गया। *आशीष खरे यहाँ भी असफल हुआ और अपने तमाम कुकृत्यों और कुसंस्कारों की वजह से अपने साथी समेत सलाख़ों के पीछे पहुँच गया है।*

*अवगत कराना है कि महिला संबंधी अपराधों या किसी भी अन्य अपराध में अपराधी के ख़िलाफ़ पर्याप्त सबूत मिलने पर किसी भी दोषी को किसी भी सूरत में क़तई बख़्शा नहीं जाएगा।*

*महिला संबंधी अपराधों में लिप्त आशीष खरे और मोहम्मद फ़ैयाज़ दबोचे गए। सबूतों के साथ दोनों अपराधी भेजे गए सलाख़ों के पीछे*

*विगत 2 जून को आशीष खरे के खिलाफ़ थाना कर्नलगंज पर मुक़दमा लिखा गया था।* उस पर आरोप था कि उसने अपने घर के दूसरे तल पर स्थित दो कमरों के कॉमन बाथरूम के शॉवर में स्पाई हिडेन कैमेरा फ़िट कर रखा था, जिसकी मदद से वह गोपनीय रूप से महिलाओं के फ़ोटो और वीडियो इकट्ठा कर सकता था। इस गंभीर सूचना पर तत्काल मुक़दमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई थी।

*भारतीय दंड विधान (IPC) और आई टी ऐक्ट (IT ACT) की सुसंगत धाराओं के तहत* उपरोक्त मुक़दमा दर्ज करने के बाद हिडेन कैमेरा, डीवीआर समेत तमाम सबूतों के साथ आशीष खरे की गिरफ़्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह कहते हुए कि *समस्त धाराएँ जमानतीय (BAILABLE) हैं, अभियुक्त को ज़मानत पर छोड़ने के आदेश दे दिए गए थे।*

*प्रयागराज पुलिस द्वारा अपनी तफ़तीश जारी रखी गई थी।* आशीष खरे से पूछताछ में तमाम क्लू मिले थे। जिसके आधार पर उसके साथी और थाना कैंट के राजापुर चौकी क्षेत्र निवासी 30 वर्षीय *मोहम्मद फैय्याज़, जो CCTV कैमरा इंस्टॉल करने का एक्सपर्ट है,* को भी आज दिनांक 5 जून 2022 को पुलिस टीम द्वारा दबोच लिया गया। उसने एक साज़िश के तहत यह हिडेन कैमेरा लगाया था।

*उपरोक्त अनुक्रम में आज एक अन्य युवती ने भी आशीष खरे के खिलाफ* मोबाइल द्वारा अश्लील कॉल करने और मेसेज भेजने संबंधी मुक़दमा थाना कर्नलगंज पर दर्ज कराया। जिस पर कड़ी कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तों को तमाम सुसंगत सबूतों के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिस पर इन दोनों अभियुक्तों आशीष खरे और मोहम्मद फैय्याज़ को सलाख़ों के पीछे भेजा गया।

*पूछताछ में ज्ञात हुए तथ्यों के आधार पर आशीष खरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी कॉम (स्नातक) किया है* तो वहीं मोहम्मद फैय्याज़ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से बीए (स्नातक) कर चुका है।

*उल्लेखनीय है, पूछताछ के अनुसार, जेल भेजे गए अभियुक्त आशीष खरे की माँ की घरेलू विवाद से उपजी* तमाम बीमारियों की वजह से 6 साल पहले और विवाहित सगे भाई की 3 साल पहले चोट लगने और बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी है। इसके पिता सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके घर में काफ़ी समय से घरेलू विवाद चलता रहा था। 43 वर्ष की उम्र में भी इसकी शादी नहीं हो सकी थी। इसने कम्प्यूटर से संबंधित “O” LEVEL कोर्स भी कर रखा था। कम्प्यूटर की कोचिंग भी कराता था। पर, यह कहीं सफल नहीं हो पा रहा था। यह अपने जीवन से काफ़ी परेशान चल रहा था। उसके बाद उसने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से तमाम युवतियों को फ़ोन करके उनसे अश्लीलता से बात करना शुरू किया और फिर, हिडेन कैमेरा लगा कर युवतियों के फ़ोटो एवं वीडियो एकत्र करने का प्लान बना डाला।

*हालाँकि, जैसे ही लड़कियाँ किराए पर रहने के लिए आईं उसी दिन* जब उनके किसी रिश्तेदार द्वारा बाथरूम का बारीकी से निरीक्षण किया गया तो हिडेन कैमरे का भेद खुल गया। *आशीष खरे यहाँ भी असफल हुआ और अपने तमाम कुकृत्यों और कुसंस्कारों की वजह से अपने साथी समेत सलाख़ों के पीछे पहुँच गया है।*

*अवगत कराना है कि महिला संबंधी अपराधों या किसी भी अन्य अपराध में अपराधी के ख़िलाफ़ पर्याप्त सबूत मिलने पर किसी भी दोषी को किसी भी सूरत में क़तई बख़्शा नहीं जाएगा।*

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