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सामूहिक दुराचार मामला पूर्व विधायक को कोर्ट से झटका, जमानत अर्जी खारिज

सामूहिक दुराचार मामला

पूर्व विधायक को कोर्ट से झटका, जमानत अर्जी खारिज


मुंबई श्रीकेश चौबे:- भिवंडी. सामूहिक दुराचार मामले में पूर्व विधायक नरेंद्र पवार को भिवंडी अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. ए. कारंडे ने सोमवार को यह आदेश सुनाया। बता दें कि पवार के खिलाफ पडघा पुलिस स्टेशन में एक महिला की शिकायत पर सामूहिक दुराचार का मामला दर्ज है। गिरफ्तारी से बचने के लिए पवार ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की दाखिल की थी। 23 सितंबर को इस अर्जी पर दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहस हुई थी। आरोपी पक्ष के वकील ने जमानत देने की मांग की, जबकि पुलिस ने जांच और तथ्यों का हवाला देकर इसका विरोध किया। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पीड़ित महिला कोर्ट में मौजूद थी, जबकि आरोपी नरेंद्र पवार और जांच अधिकारी मौजूद नहीं थे। जमानत खारिज होने के बाद अब नरेंद्र पवार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।

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