Friday, January 30Ujala LIve News
Shadow

रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 352 लोगों को गिरफतार कर किया गया चालान

रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 352 लोगों को गिरफतार कर किया गया चालान

रिपोर्ट-कुलदीप शुक्ला

एन0एन0सिन्हा/प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेलवे सुरक्षा बल/उ0म0रे0/प्रयागराज के मार्गदर्शन व  विजय प्रकाश पंण्डित/वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त/रेलवे सुरक्षा बल/उ0म0रे0/प्रयागराज के निर्देशन तथा शिव कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक प्रयागराज के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज रेलवे स्टेशन में 10 आरपीएफ अधिकारी तथा 20 स्टाफ लगाकर, लगातार किलाबन्दी चेकिंग कराया गयी, जिसमें रेलवे परिसर में धूम्रपान करने वाले, ट्रेसपास करने वालों, नियम विरूद्व वेण्डिग करने वालों तथा नो पार्किग एरिया में गाडी खडी करने वालो, नशा का सेवन कर रेल परिसर में आने वाले, न्यूसेन्स करने वाले, महिला व विकलांग डिब्बा में अवैध रूप से यात्रा करने वाले, विना उचित कारण के चेन पुलिंग करने वालों एवं अन्य तरह के अपराध करने वाले कुल 352 व्यक्तियों को रेलवे एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत गिरफतार कर चालान किया गया जिन्हे अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित लोक अदालत में माननीय रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, माननीय रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा 352 व्यक्तियों को दोषी पाते हुये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया जिनसे 3 लाख 80 हज़ार रूप्ये जुर्माना वसूल किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *