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अनावश्यक रूप से रेलगाड़ी कि चेन खीचने वालो पर प्रयागराज मण्डल में हो रही निरंतर कार्यवाही
बिना कारण चेन खीचने वाले लोगों पर रेलवे एक्ट 141 के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल ने की कार्यवाही वसूला 3 लाख से अधिक जुर्माना
सभी रेलगाड़ी में रेल प्रशासन के द्वारा एक अलार्म चैन की व्यवस्था की गयी है, जो की यात्रियों और रेल के प्रभारी के बीच संचार का साधन है। उचित और पर्याप्त कारण के आधार पर रेलगाड़ी को रोकने के लिए इस अलार्म चैन को यात्रियों के द्वारा खींचा जा सकता है।
परन्तु कोई भी यात्री या कोई अन्य व्यक्ति उचित और पर्याप्त कारण के बिना रेलगाड़ी में मौजूद साधनों का अनुचित उपयोग या हस्तक्षेप करता है जैसे अलार्म चैन को खींचता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को धारा 141 के तहत दण्डित किया जाता है ।
इसी क्रम में वर्ष 2022 में माह जनवरी से 30 अप्रैल तक प्रयागराज मण्डल में केवल चेन पुलिंग करने वाले कुल 331 लोंगो को गिरफ्तार कर उन पर रेलवे नियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 313440/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया | वर्ष 2022 जनवरी से 30 अप्रैल तक प्रयागराज स्टेशन पर 26 लोंगो को, प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर 08 लोंगो को तथा सुबेदारगंज स्टेशन पर 03 लोंगो को , बिना उचित कारण के चेन खीचने के अपराध में गिरफ्तार किया गया | रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इन पर रेलवे नियम कि धारा 141 के तहत कार्यवाही की गई |इसी क्रम में प्रयागराज मण्डल में वर्ष 2022 में माह जनवरी 2022 से 30 अप्रैल तक 331 लोंगो को गिरफ्तार कर उनसे कुल 313440/- रुपये वसूल किया गया | तथा एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया |
“रेल प्रशासन अपने सम्मानित रेल यात्रियों से अनुरोध करता है कि बिना किसी वैध कारण के चैन पुलिंग करना संगीन अपराध है ,इसमें दोषी को एक साल जेल या 1000 रूपये का जुर्माना हो सकता है” |