- प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में वादकारियों के लिए राहत की खबर है। उन्हें वकालतनामे पर अब 100 रुपये का कूपन नहीं लगाना पड़ेगा। हाईकोर्ट प्रशासन ने बार एसोसिएशन के आग्रह पर वकालतनामे में लग रहे 100 रुपये के कूपन की अनिवार्यता खत्म कर दी है। बुधवार से किसी भी वकालतनामे पर 100 रुपये का कूपन नहीं लगाया जाएगा।
अध्यक्ष आरके ओझा ने बताया कि कोरोना काल में बार एसोसिएशन के खर्च पूरे करने के लिए हाईकोर्ट बार की कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने वकालतनामे पर 100 रुपये का कूपन लगाने की अनुमति दी थी। स्थिति सामान्य होने पर कूपन खत्म न करने को लेकर वकीलों में नाराजगी थी। इसे देखते हुए हाईकोर्ट बार के पदाधिकारियों ने वकालतनामे पर कूपन योजना वापस ले ली और इसे हाईकोर्ट प्रशासन ने मंजूरी भी दे दी है। रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आशीष श्रीवास्तव ने 100 रुपये का कूपन समाप्त करने की अधिसूचना जारी की।
हाईकोर्ट बार के महासचिव एसडी सिंह जादौन ने कहा है कि बिक चुके कूपन वापस नहीं होंगे और बुधवार से कूपन नहीं मिलेंगे। इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।