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पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को एम पी,एम एल ए कोर्ट ने दी जमानत

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पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को एम पी,एम एल ए कोर्ट ने दी जमानत

प्रयागराज।यूपी के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना और तीन साल की कैद की सुनाई सजा।कोर्ट से पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी को जमानत भी दे दी।
आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट में पूर्व मंत्री को जमानत दी है।तीन साल की सजा होने के चलते डॉ0राकेश धर को कोर्ट ने जमानत दी है। अधिक उम्र और खराब स्वास्थ्य का कोर्ट को हवाला दिया गया था।
कोर्ट ने मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया।मौजूदा चीफ डिफेंस काउंसिल एवं पूर्व विशेष लोक अभियोजक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विकास गुप्ता एवं उनके टीम ने राकेश धर त्रिपाठी की ओर से कोर्ट में बहस की। सरकार की ओर से इस केस में मुख्य अधिवक्ता विकास गुप्ता, पूर्व विशेष लोक अभियोजक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सुशील कुमार वैश्य सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ,फौजदारी,वीरेंद्र कुमार सिंह,विशेष लोक अभियोजक ने बहस की जबकि
डॉ राकेश धर त्रिपाठी की ओर से अधिवक्ता केसरी चंद द्विवेदी ने बहस की।

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