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पटाखा कारोबारी कादिर ने दाखिल की अग्रिम जमानत अर्जी

पटाखा कारोबारी कादिर ने दाखिल की अग्रिम जमानत अर्जी

 

विधि संवाददाता प्रयागराज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ठगी के मामले में आरोपी पटाखा व्यापारी कादिर की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसके आपराधिक इतिहास पर नया पूरक शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा ने दिया है। कोर्ट ने कादिर की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख लगाई है। अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने पटाखा माफिया की क्रिमिनल हिस्ट्री को लेकर सवाल उठाया।
कहा कि कादिर की चार आपराधिक मुकदमों का आपराधिक इतिहास है लेकिन अग्रिम जमानत अर्जी में सिर्फ दो मामले दिखाए गए हैं। अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी चार मुकदमों का आपराधिक इतिहास होने की बात कही। इसे देखते हुए कोर्ट नेयाची को आपराधिक इतिहास के संदर्भ में नया सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया।

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