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कल्याण-डोंबिवली में फर्जी डॉक्टर के खिलाफ निगम की बड़ी कार्रवाई, एफआईआर दर्ज

कल्याण-डोंबिवली में फर्जी डॉक्टर के खिलाफ निगम की बड़ी कार्रवाई, एफआईआर दर्ज

 

मुंबई श्रीकेश चौबे:- कल्याण डोंबिवली नगर निगम के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ चलाए जा रहे खोज अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है।

निगम को सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 11, बनेली में आशीर्वाद क्लिनिक और पोषण केंद्र के नाम से डॉ. शिव कुमार सिंह अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं। इस शिकायत के आधार पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कल्याण ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया।

जांच में सामने आया कि श्री शिव कुमार सिंह के पास केवल इलेक्ट्रोहोमियोपैथी की डिग्री है। नियमानुसार इलेक्ट्रोहोमियोपैथी की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले व्यक्ति अपने नाम के आगे डॉक्टर, वैद्य या इसी तरह की उपाधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

महाराष्ट्र सरकार के चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग द्वारा 19 अगस्त 2000 को जारी सरकारी परिपत्र के अनुसार इलेक्ट्रोपैथी और इलेक्ट्रोहोमियोपैथी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति नहीं है और इसका कोई भी चिकित्सक किसी भी मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत नहीं हो सकता। ऐसे में इस पद्धति से इलाज करने वाले अनधिकृत चिकित्सक माने जाते हैं।

इस आधार पर डॉ. त्रिनाली महातेकर की टीम ने फर्जी डॉक्टर श्री शिव कुमार सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र चिकित्सा व्यवसाय अधिनियम 1961 की धारा 33, 33 (ए) के तहत कल्याण तालुका पुलिस स्टेशन में दिनांक 30/09/2026 को अवैध चिकित्सा व्यवसाय करने का मामला दर्ज कराया है।

*प्रभारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सपना रामोळे* ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनधिकृत डॉक्टर के पास इलाज के लिए न जाएं और ऐसे फर्जी डॉक्टरों की जानकारी निगम को दें।

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