वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई,हाईकोर्ट में मिनिस्ट्री आफ कल्चर की ओर से सीलबंद लिफाफे में दाखिल किया गया हलफनामा,
वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई,
हाईकोर्ट में मिनिस्ट्री आफ कल्चर की ओर से सीलबंद लिफाफे में दाखिल किया गया हलफनामा,
हाईकोर्ट में एएसआई के डायरेक्टर जनरल की ओर से पेश किया गया व्यक्तिगत हलफनामा,
कोर्ट ने ज्ञानवापी का एसआई से सर्वेक्षण कराए जाने के मामले में मांगा था हलफनामा,
हाईकोर्ट ने पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का दिया समय,
11 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई,
जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में हुई मामले की सुनवाई,
हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल न करने पर मिनिस्ट्री आफ कल्चर पर लगाया था 10 हजार का जुर्माना,
ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई पांच अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है,
इनमें से तीन अर्जियों पर 12 सितंबर को ही सुनवाई पूरी हो चुकी है,
सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल दो अर्जियों पर ही अब आगे सुनवाई होनी है,
इनमें एक अर्जी ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और दूसरी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल की गई है,
हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यही तय करना है की वाराणसी की अदालत में 1991 में दाखिल किए गए मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं,
स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर विराजमान के वाद मित्रों ने 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किया था मुकदमा,
पिछले साल वाराणसी की जिला अदालत ने विवादित परिसर का एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया था,
एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने के निचली अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है,
श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना को लेकर राखी सिंह व अन्य महिलाओं की याचिका जिला कोर्ट वाराणसी ने 12 सितंबर को स्वीकार कर ली है,
कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज करते हुए महिलाओं की याचिका को सुनवाई योग्य माना है,
मस्जिद इंतजामिया कमेटी द्वारा जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल इस नई याचिका पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है,
इस याचिका पर जस्टिस जे जे मुनीर की सिंगल बेंच 3 नवंबर को करेगी सुनवाई।