चकरोड निर्माण के नाम पर दूसरे गांव की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर याचिका
हाईकोर्ट ने डीएम जौनपुर को छह हफ्ते में निर्णय लेने का दिया निर्देश,
पूछा क्या फतेहगढ़ गांव की भूमि पर बन रहे चक मार्ग हद निर्धारण किया गया है,
कोर्ट ने कहा यह देखें कि भिउवरहा कला के याची की भूमि का अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है,
कोर्ट ने डीएम को राजस्व अधिकारी,तहसीलदार शाहगंज से रिपोर्ट लेकर उचित आदेश पारित करने का दिया निर्देश,
कहा चकरोड निर्माण के नाम पर दूसरे गांव की जमीन का अतिक्रमण नहीं किया जाये,
याची विष्णु चंद उर्फ किशुन चंद की याचिका निस्तारित,
याची प्लाट संख्या 366 रकबा 0.202हेक्टेयर का भूमिधर स्वामी है,
पड़ोस के गांव फतेहगढ़ की याची की जमीन से सटे प्लाट संख्या 292पर उस गांव के लोग चक मार्ग बनवा रहे हैं,
जिसमें याची के खेत का अतिक्रमण किया जा रहा है,
जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस विकास बुधवार की खंडपीठ ने दिया आदेश।