कोर्ट ने भू माफिया का अवैध कब्जा 48 घंटे में हटाने का दिया निर्देश,हटाया गया अवैध निर्माण
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंडल आयुक्त प्रयागराज व एसडीएम सदर को उमरपुर नीवा गांव के रियासी प्लाट संख्या 410 रकबा 290 वर्ग मीटर पर विपक्ष द्वारा जबरन बनाए गए सीमेंट रोड व लोहे के गेट 48 घंटे में हटाने का निर्देश देते हुए कहा कि जमीन कब्जाने की जांच कराकर कानूनी कार्रवाई करें विपक्षी भू माफिया हसन एखलाक उर्फ रिजवान अहमद तथा उसके परिवार के खिलाफ गुंडई से याची की जमीन हड़पने व जान मारने की धमकी देने का अपराध है।
एसडीएम से जांच की रिपोर्ट मांगी गई। दो स्वतंत्र गवाहों ने आरोपी की पुष्टि की, रिपोर्ट में कहा गया कि विवाद सिविल प्रकृति का है, सिविल वाद द्वायर करें,याची ने फिर आयुक्त से शिकायत की इस पर राजस्व अधिकारी, लेखपाल व धूमनगंज थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर व उमरपुर नीवा चौकी इंचार्ज से जांच कराई गई।
अपर सिटी मजिस्ट्रेट ने लोगों का बयान लेकर रिपोर्ट दी और कहा कि याची विवादित प्लाट का स्वामी है । विपक्ष का कहना था याची की सहमति से सीमेंटेड सड़क बनाई गई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मोहम्मद जैकी की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है
याची के अधिवक्ता शशिभूषण मिश्रा,आशीष मिश्रा व अधिवक्ता आदित्य मालवीय ने बताया कि याची ने रिहायशी प्लॉट खरीदा है इस पर विपक्ष हसन ने जबरन कब्जा कर लिया और सड़क बनाकर गांव सभा की जमीन बेच रहे हैं याची ने पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई, दोबारा शिकायत की तो कोर्ट ने कहा ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है विपक्ष ने जबरन कब्जा लिया है,जिसे हटाया जाए,इस आदेश का पालन करते हुए भारी संख्या में पुलिस,PAC सदर के अधिकारियों के साथ पहुंची और 2 बुलडोजरों के साथ कार्यवाही की।