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प्रेस मान्यता समिति गठित न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से की जवाब तलबी…

प्रेस मान्यता समिति गठित न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से की जवाब तलबी…

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प्रेस मान्यता समिति गठित न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से की जवाब तलबी... [कोर्ट ने कड़ा रुख करते हुए सरकार से पूंछा है कि अभी तक उ.प्र. प्रेस मान्यता समिति का गठन हुआ है कि नहीं] सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उ.प्र. की ओर से दिनांक 6 जून 2020 को प्रेस मान्यता समिति गठित करने के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था, उक्त के संदर्भ में प्रदेश के अन्य संगठनों के साथ आंल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन (ऐप्रवा) की ओर से भी आवेदन किया गया था। उक्त समिति के गठन में हो रही देरी के सम्बन्ध में ऐप्रवा की ओर से मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के आला अधिकारियों को पत्र भेजा था जिसमें उत्तर प्रदेश शासन ने ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन (ऐप्रवा) को सम्मिलित करने के लिए एक पत्र निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ.प्र. को भेजा था। जिसके बावजूद भी कोई कार्यवाही न होने पर, ऐप्रवा की ओर से इला...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- बाहरियों के उकसाए में शांति व्यवस्था न भंग करें छात्र

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- बाहरियों के उकसाए में शांति व्यवस्था न भंग करें छात्र

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- बाहरियों के उकसाए में शांति व्यवस्था न भंग करें छात्र इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिसंबर 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में सीएए, एनआरसी के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान हुए लाठी चार्ज की घटना के मामले में गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि शैक्षणिक संस्थाएं छात्रों से संवाद का बेहतर तंत्र विकसित करें, जिससे कि वह बाहरियों के उकसावे में न आएं और वहां शांति व्यवस्था बनी रहे। कोर्ट ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रों से संवाद का माध्यम कभी बंद नहीं, उसे हमेशा खुला रखना चाहिए।इतना ही नहीं कोर्ट ने अपने आदेश में छात्रों की भूमिका भी स्पष्ट की। कहा, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले छात्रों को शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान भी देना चाहिए। उन्हें कभी किसी भी बाहरियों के उकसाए में आकर शैक्षणिक संस्थाओं की शांति व्यवस्था नहीं भ...
अनिल अंबानी के खिलाफ याचिका पर सभी विपक्षियों से जवाब तलब

अनिल अंबानी के खिलाफ याचिका पर सभी विपक्षियों से जवाब तलब

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अनिल अंबानी के खिलाफ याचिका पर सभी विपक्षियों से जवाब तलब सेबी अध्यक्ष व एफ आई यू डायरेक्टर को नोटिस जारी दर्ज प्राथमिकी की पुलिस विवेचना पर लगाई रोक सुनवाई 25जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उद्योगपति अनिल धीरूभाई अंबानी,उनकी पत्नी टीना अंबानी सहित परिवार व कंपनी के लोगों के खिलाफ बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाने में एक लाख पचास हजार करोड़ के घपले आरोप में दर्ज एफ आई आर की विवेचना पर रोक लगा दी है।और राज्य सरकार,सी बी आई ,अनिल अंबानी सहित सभी विपक्षियों से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने सेबी के अध्यक्ष मुंबई व फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के डायरेक्टर नई दिल्ली को नोटिस जारी की है। कोर्ट ने यह आदेश याची और उसके वकील को पुलिस द्वारा धमकाने व परेशान करने की शिकायत को देखते हुए दिया है। याचिका में करोड़ों के घोटाले व याची के साथ मारपीट करने को लेकर दर्ज प्राथमिकी की सी बी आई जां...