Thursday, January 29Ujala LIve News
Shadow

अनाधिकृत रूप से चेन पुलिंग करने वालों विरुद्ध प्रयागराज मण्डल चला सघन अभियान

अनाधिकृत रूप से चेन पुलिंग करने वालों विरुद्ध प्रयागराज मण्डल चला सघन अभियान

सात माह में अनाधिकृत रूप से चेन पुलिंग करने वाले 1224 लोगो को किया गया अरेस्ट,रुपये 4,87,635/- का जुर्माना किया वसूल, 10 को हुई जेल,प्रयागराज मण्डल अपने सम्मानित रेल यात्रियों को संरक्षित, सुरक्षित एवं समय से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा है।
रेल गाड़ियों के परिचालन समय को प्रभावित करने वाले कारको में से एक कारक, अनाधिकृत रूप से चेन पुलिंग किया जाना भी है। रेलवे द्वारा चेन पुलिंग की व्यवस्था विशेष/आपात स्थिति के लिए की गई है, परन्तु कई बार सामान्य स्थिति में भी अकारण चेन पुलिंग की जाती है। चेन पुलिंग के परिणामस्वरूप चेन पुल की गई गाड़ी के अलावा उसके पीछे चलने वाली रेल गाडिया भी विलंबित/प्रभावित होने से समय और सह यात्रियों को भी असुविधा होती है।
बिना किसी उचित कारण के चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत कार्यवाही करने, जिसमें एक वर्ष तक का कारावास या एक हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है।
चालू वित्तीय वर्ष 2023 के प्रथम 07 माह (जनवरी से जुलाई 2023 तक) के दौरान अनधिकृत रूप से चेन पुलिंग के मामलों पर रेल सुरक्षा बल द्वारा रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत प्रकरण दर्ज कर 1224 व्यक्तियों को पकडा गया, जिनसे कुल रुपये 4,87,635/- जुर्माना वसूला गया एवं 10 व्यक्तियों को जेल भी भेजा गया |
रेलवे सुरक्षा बल प्रयागराज मंडल द्वारा प्रभावित स्टेशन/गाडियों को चिन्हित कर अनाधिकृत रूप से चेन पुलिंग की रोकथाम हेतु यात्री गाडियों की निगरानी, रेल यात्रिओं को जागरुक करने के लिए स्टेशन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से उद्घोषणा एवं अभियान चलाकर बिना किसी उचित कारण के चेन पुलिंग ना करने के लिए जागरुक भी किया जाता है।
यात्रियों से अपील है कि वह बिना किसी उचित कारण के खतरे की जंजीर खींचकर अपने को परेशानी में ना डालें और साथी यात्रियों को अनावश्यक कष्ट ना दें। इस प्रकार के कृत्य से ट्रेनों की समय पालनता प्रभावित होने के साथ ही सह यात्रियों को भी असुविधा होती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *