इलाहाबाद-झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन-2023 का मतदान दिनांक 30 जनवरी को
अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षदेव पाण्डेय ने बताया है कि इलाहाबाद-झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन-2023 का मतदान दिनांक 30 जनवरी, 2023 को प्रातः 08ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक होगा। उन्होंने जनस्वास्थ्य हेतु जन-सामान्य को संसूचित किया है कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकु उत्पाद अधिनियम (सी0ओ0टी0पीए), 2023 की धारा-4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है, जैसे-सभागार, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, प्रतीक्षालय, मनोरंजन केन्द्र, रेस्टोरेंट, शासकीय कार्यालय, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थान, पुस्तकालय, लोक परिवहन, अन्य कार्यस्थल एवं अन्य कार्यालय आदि धूम्रपान निषेध क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस पर समस्त मतदान केन्द्रों को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाता है। उल्लंघन करने पर रूपये 200/-तक जुर्माना किया जायेगा।
इसके साथ ही इलाहाबाद-झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को संसूचित किया जाता है कि मतदान केन्द्र के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा, पेन, पेंसिल, सादा कागज एवं पानी की बोतल पूर्णतः प्रतिबन्धित है। मतदान दिवस पर समस्त मतदान केन्द्रों पर उपरोक्त सामग्री ले जाना नियम विरूद्ध हैं। उक्त कृत्य अपराध की श्रेणी में पाये जाने पर निर्वाचक के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।