प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यम की स्थापना हेतु 25.00 लाख रू0 तक के ऋण बैंकों के माध्यम से दिलाये जाने का प्रावधान
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यम की स्थापना हेतु
25.00 लाख रू0 तक के ऋण बैंकों के माध्यम से दिलाये जाने का प्रावधान
समस्त खण्ड विकास अधिकारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने विकास खण्ड से कम से कम 50 ऋण आवेदन पत्र एक माह में अनिवार्य रूप से आॅंनलाईन पोर्टल (kviconline.gov.in) पर करायें-मुख्य विकास अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम की स्थापना हेतु यह योजना सार्थक एवं लाभप्रद
मुख्य विकास अधिकारी श्री शिपू गिरि ने बताया है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत उद्यम की स्थापना के लिए अधिकतम रू0-25.00 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से दिलाये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 25 प्रतिशत ए...
