माफिया अतीक के बेटे का मुकदमा लड़ेंगे राज्य के खर्चे पर सरकारी अधिवक्ता

माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को गंगेस्टर एक्ट के मामले में मंगलवार 15 सितम्बर को प्रयागराज कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था। करीब 2 घंटे से अधिक चले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मे अली अहमद समेत अन्य का बयान दर्ज कराया गया। अपने बयान मे अली अहमद ने बताया की उसके पिता और उसके चाचा के मरने के बाद कोई अधिवक्ता उसकी पैरवी करने क़ो तैयार नहीं है। वही इसी मुकदमे से जुड़े अन्य अभियुक्ततो ने भी अपने अपने लिए न्यायलय से गुहार लगाते हुए, मुकदमे की पैरवी हेतू, सरकारी खर्चे पर अधिवक्ता उपलब्ध कराने की याचना किया। जिसपर एडीजे अनुराधा पुंडीर ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क़ो पत्र जारी करते हुए, अली अहमद, मो अरशद कटरा, कैश अहमद, राकेश उर्फ़ नाकेश, शारूक उर्फ़ शाहरुख़, सदाकत खान व नियाज अहमद के मालमे मे सज्ञान लेने क़ो कहा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा लीगल ऐड के चीफ डिफेन्स काउंसिल विकास गुप्ता क़ो अली अहमद के खिलाफ इलाहबाद जनपद न्यायलय मे चल रहे, मामले पर पैरवी हेतू, नियक्ति किया गया।
