अब नहीं कराना होगा फूड लाइसेंस का नवीनीकरण
अब नहीं कराना होगा फूड लाइसेंस का नवीनीकरण
सरकार के इस निर्णय का सिविल लाइंस उद्योग व्यापार मंडल की ओर से स्वागत करते हुए सिविल लाइंस उद्योग महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष एवं खाद्य कारोबारी स्वाती निरखी ने बताया कि फूड कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से फूड रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है । जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराए जाने का प्रावधान है जो एक वर्ष से वर्ष के लिए कराया जा सकता है। किंतु, बहुत बार व्यापारी के ध्यान से उतर जाने पर एक निश्चित अवधि के बाद लाइसेंस रद्द हो जाता था और उसे नया लाइसेंस लेना पड़ता था जिसके लिए पुनः एक जटिल प्रक्रिया से गुजरना होता था। 10 मार्च को एक गजट के माध्यम से सरकार ने अब नवीनीकरण को समाप्त कर दिया है अर्थात अब लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उसका नवीनीकरण नहीं कराना होगा।
व्यापारी नेत्री स्वाती निरखी ने आगे ब...









